कुल्लू. जिला न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर दोषी काे 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 साल 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने बताया कि 1 मई 2015 को दोषी पवन ने 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ कार में शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद पवन नाबालिग को सोझा ले गया जहां उसने गेस्ट हाउस लिया और नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए. इसके बाद 3 मई 2015 को पवन उसे चेतु गांव ले गया और वहां पर गुफा के पास उसे छोड़ दिया.
इसके बाद पीड़िता ने जब अपने दोस्त के फोन से उसे फोन करना चाहा तो उसे गोलमोल जवाब मिला. जिसके बाद यह बात उसकी मां तक पहुंची. इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. छानबीन पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और ट्रायल का अंत होने पर आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई.