नई दिल्ली. जीएसटी की दूसरी समीक्षा बैठक में 30 वस्तुओं पर कर की दर को घटाया गया है. वहीं, जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आज जीएसटीआर-1 जमा करने की आखिरी तारीख थी.
इसके साथ ही जीएसटीआर-2 को 31 अक्टूबर तक और जीएसटीआर-3 को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, जीएसटी भरने के आसान तरीके दिसम्बर तक जारी रहेंगे.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फिटमेंट समिति की सिफारिशों के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 वस्तुओं के दामों में कमी की गई है. हालांकि दूसरी समीक्षा बैठक में कुछ सामानों पर अधिक कर लगाने का निर्णय भी लिया गया है.
- सूखी इमली, खली, धूपबत्ती, प्लास्टिक से बने रेनकोट, रबर बैंड, किचन गैस लाइटर और ऐसे ही कुछ अन्य दैनिक उपभोग वाले 30 सामानों पर जीएसटी दर कम की गयी है.
- खादी उद्योगों में मिलने वाले सामानों पर भी जीएसटी की दरें कम की गई हैं.
- आज के बाद मझौले, लग्जरी और स्पोर्ट्स यूटिलिट व्हीकल्स (एसयूवी) कारें महंगी हो जाएंगी.
- मध्यम कारों पर जीएसटी सेस में 2 फीसदी, बड़ी कारों पर 5 फीसदी और एसयूवी पर 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर कर दी गई है. इसी साल एक जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था.