नई दिल्ली. झारखंड में सरकारी खजाने से एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 100 करोड़ रुपये गैरकानूनी तरीके से भेजने का मामला सामने आया है. सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में मध्याह्न भोजन योजना के लिये जमा की गई राशि को भानू कंस्ट्रक्शन कंपनी को गैरकानूनी तरीके से भेजा गया.
आरोप है कि खाते से 5 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाटिया स्थित ब्रांच से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई खातों में 120.31 करोड़ रुपये का स्थानांतरण आरटीजीएस/एनईएफटी किया गया है. एफआईआर की मानें तो 20.09 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किये गये और 100.01 करोड़ रुपये अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किये गये हैं.
इस पूरे मामले में कंपनी के भागीदारों संजय कुमार तिवारी, सुरेश कुमार और बैंक की हटिया शाखा के उप प्रबंधक अजय उरांव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. स्टेट बैंक के एक अधिकारी ने बैंक के उप प्रबंधक पर ‘बेइमानी से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुये’ पैसा ट्रांसफर करने संबंधी मामला दर्ज करवाया है. वहीं, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धाोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने के तहत मामला दर्ज किया है.
मामला संज्ञान में आने के बाद बैंक ने अपने सभी ट्राजेक्शन को रद्द कर दिया है. कार्रवाई के बाद ट्रांसफर किये गये 100 करोड़ की रकम में 76.29 करोड़ रुपये वापस आ गये हैं. जबकि 23.28 करोड़ रुपये की वापसी नहीं हो पायी है.