धनबाद. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के लिये 47 कंपनी कमांडर की बहाली बिना नियमावली के कर दी गई. इससे संबंधित दस्तावेज राज्य कार्मिक विभाग के पास नहीं है. इसके साथ ही बहाली के लिये कैबिनेट से कोई मंजूरी नहींं ली गई. आरटीआई कार्यकर्ता रवि मुखर्जी के द्वारा दिये गये आवेदन पर इसका खुलासा हुआ है.
अक्टूबर 2017 में सरकार के अपर सचिव सह जन सूचना पदाधिकारी विजय कुमार सिंह द्वारा दिये गये जवाब में कहा गया है कि वर्ष 2012-14 में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में 47 कंपनी कमांडर की नियुक्ति की गई थी. आरटीआइ में दी गई सूचना के अनुसार यह बहाली बिना नियमावली के हुई है. जब बहाली हुई थी तो उस वक्त इस संबंध में सरकार ने कोई नियमावली ही नहीं बनाई थी.