हिमाचल: कांगड़ा जिले के अधिकारियों ने जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रेकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. कम ऊंचाई वाले ट्रेकिंग मार्गों के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी. यह आदेश आईएमडी-शिमला द्वारा खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार हालांकि आपदा प्रबंधन एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज के खोज एवं बचाव दल और पुलिस को उपरोक्त निर्देशों से छूट दी जाएगी.
त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा में ट्रैकिंग की अनुमति अनिवार्य
आदेश के मुताबिक, करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है. उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति देते हुए IMD शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें.
आदेश में यह भी कहा गया है कि IMD शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी. हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों NDRF, SDRF और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी.
आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को, उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है. उल्लंधन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है.
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर IPC की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी.