शिमला: हिमाचल प्रदेश में 99 साल के लिए सरकारी जमीन लीज पर देने का दौर खत्म हो गया है. राज्य सरकार ने लीज रूल्स में नौ साल के बाद संशोधन किया है और इसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अनुसार अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकार 40 साल से ज्यादा की अवधि की लीज नहीं देगी.
प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने यह अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार लीज रूल्स के रूल 07 में संशोधन किया है. इसमें कहा गया है कि अब किसी भी सूरत में 40 साल से ज्यादा सरकार जमीन की लीज की अनुमति नहीं देगी. वर्तमान में 40 साल की अवधि सिर्फ प्राइवेट बिजली परियोजनाओं को लेकर थी. बाकी सभी परियोजनाओं के लिए 90 या 99 साल तक की लीज दी जा रही थी.
अब 2023 के नए लीज रूल्स लागू होंगे
राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के दायरे में वर्ष 2014 में अधिसूचित हुए हिमाचल प्रदेश लीज रूल्स के अनुसार यह जमीन आबंटन करती थी. अब 2023 के लीज रूल्स लागू होंगे, जिनमें अवधि 40 साल अधिकतम है. कैबिनेट में हुए फैसले के बाद लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के लिए लीज रूल्स को 25 अप्रैल, 2023 को नोटिफाई किया गया था.
इन सुझावों पर गौर करने के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी हुई है. सरकार के इस कदम से एक तरफ जहां लीज मनी का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक निवेश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा भी है. उद्योगपति लोग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और लीज की अवधि भी लांग टर्म ही चाहते हैं.
जनवरी तक बदल सकती हैं प्रशासनिक सीमाएं
हिमाचल सरकार पहली जनवरी, 2024 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव कर सकती है. इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री फ्रीज कर दी जाएंगी. देश के साथ राज्य में होने वाली जनगणना के कारण यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने जारी की है. इसके अनुसार जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, सब तहसीलों, विकास खंडों, गांवों की सीमा पहली जनवरी, 2024 से फ्रीज होगी.