नई दिल्ली. ट्रेन में चाय की अधिक कीमत लेने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पैंट्री कार संचालक और रेलवे पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. शुक्रवार को धनबाद जिला फोरम ने तय रकम से अधिक राशि लेने को गंभीर मामला मानते हुये अपना फैसला दिया है.
धनबाद के आनंद नगर निवासी शशिधर सिंह तीन जनवरी 2017 को हावड़ा-दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे. सफर के दौरान उन्होंने पैंट्री कार ऑपरेटर से चाय मांगी. चाय का बिल उन्हें 10 रुपये का दिया गया. बाद में उन्होंने इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर की. ट्रेन से लौटते हुये शशिधर ने सेंट्रल ग्रीवांस रीड्रेस मैकेनिज्म सिस्टम (सीजीआरएएमएस) की वेबसाइट पर मामले की शिकायत कर दी.
रेलवे ने अपनी जांच में पाया कि पैंट्री कार संचालक ने एक कप चाय सात रुपये के बजाय 10 रुपये में बेचा है. रेलवे ने इसके लिये पैंट्री कार संचालक सन साइन कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दोषी पाते हुये पांच हजार का जुर्माना भी लगाया.
अपीलकर्ता शशिधर रेलवे के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुये. उन्होंने पूरे मामले की शिकायत धनबाद जिला फोरम में कर दी. फोरम ने भी आरोप को सही पाने के बाद पैंट्री कार संचालक पर 45 हजार और पूर्व मध्य रेलवे पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना चुकाने के लिये 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है.