नए बैंक खाते खोलने और 50 हजार रूपये से अधिक के लेन-देन के लिए आधार-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन खाता धारकों ने अपने बैंक खाता को आधार से अबतक नहीं जोड़ा है उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद आधार से नहीं जोड़ने पर खाता अवैध हो जाएगा।
धन शोधन रोधी( रिकार्ड रखरखाव) रोकथाम नियमावली 2005 को संशोधित के बाद सरकार ने शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में व्यक्ति, कंपनी और भागीदार कंपनी को 50 हजार रूपये से अधिक के लेन-देन करने पर पैन नंबर या फार्म नंबर 60 के साथ आधार को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि सिर्फ कोर बैंकिग सोल्यूशन वाले शाखाओंं में ही ग्राहक को जानें(केवाइसी) के बिना खाते खोले जा सकते हैं। अधिसूचना के बाद बैंक कर्मचारियों को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसे खातों में(केवाइसी) विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखा जाए। इसके साथ ही महीने और साल के लेन-देन की सीमा का पालन करने को भी कहा गया है।
वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारक संस्था ने बयान जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास अबतक आधार कार्ड नही हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं वे आवेदन के बाद मिले क्रमांक नंबर देकर खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के छह महीने के भीतर उन्हे अपना आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक करवाना होगा।