नाहन. पौंटा थाना क्षेत्र के तहत नाहन के 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण, कर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपहरण कर जबरदस्ती कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
आरोप शिलाई के जरवा-जनेली गांव निवासी युवक पुष्पेंदर शर्मा पर लगे हैं, जोकि औद्योगिक इकाई में कंप्यूअर ऑपरेटर का कार्य करता है. मामला सामने आने के बाद से आरोपी फरार चल है. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है.
बहला फुसला कर अपने घर ले गया
पौंटा थाना क्षेत्र के तहत सतोन गांव की एक की नाबालिक ने जरवा-जनेली के युवक पुष्पेंदर शर्मा पर संगीन आरोप लगाए हैं. लड़की को बहला फुसला कर अपने घर ले गया. युवक ने नाबालिग को कई दिन से बंधक बनाकर रखा था. इसके साथ दुष्कर्म किया. फिर वह उसे नाहन ले गया तथा वहां भी पुष्पेंदर लड़की की दुष्कर्म के साथ लगातार खिलवाड़ करता रहा.
जान से मारने की धमकी दी
इस दौरान पुष्पेंद्र ने नाबालिग को आईटीआई में जाने से भी रोका, जहां वह पढ़ाई कर रही थी आरोप यह भी है कि पुष्पेंद्र पीड़िता को ना तो कहीं निकलने देता था और ना ही उसके परिजनों से बात तक करने देता था. पीड़िता को लगातार शादी करने का झांसा देता रहता था. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अपने माता-पिता के पास जाने को कहा और उसके साथ हुई कुकृत्य के बारे में किसी को बताने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी भी दी.
डरी-सहमी पीड़िता ने अपने परिजनों को आकर आपबीती सुनाई लेकिन कई दिनों तक परिजन बेटी के साथ हुए अत्याचार व दुराचार की शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाए. पुलिस को दिए बयान के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने कहा कि डर व संकोच के कारण पुलिस तक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन साहस जुटाकर मामला पुलिस तक पहुंच गया.
आरोपी की तलाश जारी
पौंटा डीएसपी प्रमोद चौहान ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस ने लड़की के बयान कलमबंद कर उस आधार पर अपहरण, घर में जबरन बंदी बनाकर रखना, बलात्कार सहित पोक्सो एक्ट की धारा 4 पर जान से मारने की धमकी देना धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस में शिकायत होने की भनक लगते ही आरोपी घर से फरार हो गया है. लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है पौंटा डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.