नई दिल्ली. दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटाकर कर्नाटक को देने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कावेरी नदी के पानी का बंटवारा करते हुए कहा कि तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी दिया जाए. कोर्ट ने कर्नाटक का पानी बढ़ाया है, जबकि तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा को घटा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक को फायदा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक के पक्ष में आने के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुशी जताई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बेंगलुरु में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे. कर्नाटक के बंगलूरू और मैसूर में करीब 10 हजार जवानों को तैनात किया गया था.