शिमला. जिला में रेड़ी-फेड़ी और व्यवसायों में लगे लोगों के लिए पहचान और सत्यापन-पत्र बनवाना अनिवार्य हो गया है. इनमें शाॅल और अन्य सामान बेचने वाले तथा प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं. जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने शुक्रवार को शिमला में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न ठेकेदार व व्यवसायी अपने यहां मजदूर अथवा काम करने वाले प्रवासी व्यक्ति का पहचान पत्र अवश्य बनवाएं.
उन्होंने कहा कि जिला में बाहर से काम के लिए आने वाले मजदूर, अन्य छोटे कार्य से जुड़े लोग अपने क्षेत्र के नजदीकी थाने में जाकर सूचित करें व अपना पहचान-पत्र व सत्यापन पत्र अवश्य बनवाएं.
उन्होंने कहा कि यह निर्णय जिला में शांति व्यवस्था कायम करने तथा व्यवसाय की आड़ में आपराधिक कार्यवाही पर निगरानी रखने व आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है. उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवलेहना करने वाले ठेकेदार, व्यावसायी अथवा मजदूर और कार्य करने आए व्यक्ति पर कानून के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.