मंडी (जोगिन्द्रनगर). सिविल जज नेहा शर्मा ने प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों अनुसार पोस्टर वितरित कर जनता को उनको मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता के संदर्भ में अवगत करवाया गया.
इस मौके पर नेहा शर्मा ने कहा कि इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं असहाय, बच्चों, एेसे नाबलिग बच्चों या बूढ़े माता-पिता जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है या उनको भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देते को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने या जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, एसे व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रायासरत हैं.
उन्होंने आगे बताया कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है. हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी योजनओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, जिसके द्वारा उन लोगों को समय पर प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, जो स्वयं इसका लाभ उठाने की स्थिति में न हों. प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य वर्षों से पिछड़े, न्याय से पिछड़े लोगों को न्याय दिला, नया संदेश लाना है.