शिमला. हिमाचल सरकार ने प्रदेश के गांवों को तंबाकू मुक्त करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है. तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग शिक्षण संस्थानों में और पंचायत स्तर पर तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरुकता अभियान चलाएगा.
तंबाकू निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में भी आम लोगों को जागरूक किया जाएगा. नियमों की सही जानकारी लोगों विशेषकर, शिक्षण संस्थानों एवं पंचायतों तक पहुंचाने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर द्वारा एक संयुक्त कार्यशाला करवाई जाएगी.
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध
DC सिरमौर आर के गौतम ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है. यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो इस अधिनियम के तहत दोषी के खिलाफ 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थों के विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए और मुहिम के सफल संचालन में प्रशासन को सहयोग करें.