नई दिल्ली. लाभ के पद पर सदस्यता गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर फौरी तौर पर राहत मिली है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे. मामले की अगली सुनवाई की 6 फरवरी को होगी.
EC के फैसले पर राष्ट्रपति ने लगाई थी मुहर
इससे पहले चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को ‘लाभ के पद’ के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर कर दी थी और अपना पक्ष राष्ट्रपति को भेजा था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी थी.
जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, अवतार सिंह, मनोज कुमार, सुलबीर सिंह डाला, सोमदत्त, नरेश यादव, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितिन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषि और अनिल कुमार वाजपेयी के नाम शामिल हैं.