नई दिल्ली. झारखंड में ई-वे बिल परमिट अगले साल एक फरवरी से पूरी तरह से लागू हो जायेगा. यह परमिट अंतराज्यीय परिवहन और राज्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन दोनों के लिये लागू होंगे. इसके लागू होने के बाद झारखंड चंद राज्यों में शामिल हो जायेगा जहां दोनों तरह के परिवहन के लिये ई-वे बिल परमिट लागू होगा.
वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेवाल ने कहा कि इसको लेकर अंचलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. 16 जनवरी से इसका ट्रायल चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के बाद व्यापार सुगम और पारदर्शी हो जायेगा.
मालूम हो कि जीएसटी परिषद की बैठक में अंतरराज्यीय परिवहन के लिए एक फरवरी और राज्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन के लिए एक अप्रैल से ई-वे बिल परमिट व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. परिषद ने राज्यों के भीतर होने वाले परिवहन के लिये ई-वे बिल परमिट लागू करने की तिथि राज्यों पर छोड़ा था.
इसके साथ ही वाहन संचालकों को पावती रसीद, बिल ऑफ सप्लाई और बिल्टी रखना अनिवार्य किया गया है. इन कागजातों के नहीं पाये जाने की वजह से पिछले एक सप्ताह में 55 वाहन जब्त किए गए हैं. इन वाहनों पर लदे माल पर 22.77 लाख का टैक्स देनदारी था.