नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है. हाईकार्ट में आप की ओर से दायर की गई याचिका पर आयोग ने हलफनामा दिया है. हलफनामें में कहा गया है कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसे खारिज करते हुए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
हालांकि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश लागू रहने तक चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं करने को कहा है. इससे पहले चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को ‘लाभ के पद’ के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर कर दी थी और अपना पक्ष राष्ट्रपति को भेजा था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी थी.
चुनाव आयोग ने 20 आप विधायकों को अयोग्य करार दिया, फैसले से आप को आपत्ति
जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें प्रवीण कुमार, शरद कुमार, आदर्श शास्त्री, मदन लाल, चरण गोयल, सरिता सिंह, अवतार सिंह, मनोज कुमार, सुलबीर सिंह डाला, सोमदत्त, नरेश यादव, जरनैल सिंह, राजेश गुप्ता, अलका लांबा, नितिन त्यागी, संजीव झा, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, राजेश ऋषि और अनिल कुमार वाजपेयी के नाम शामिल हैं.