नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में राष्ट्रपति को अपना पक्ष भेज दिया है. अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के हाथों में है. चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को दी अपनी सिफारिश में कहा है कि 20 विधायकों को अयोग्य घोषित की जाए. चुनाव आयोग ने माना है कि सभी 20 विधायक लाभ के पद पर बने हुये थे.
चुनाव आयोग इससे पूर्व सिफारिश के बिन्दुओं पर विचार कर रहा था.
माना जा रहा है कि दो से तीन दिनों में राष्ट्रपति अपना निर्णय दे सकते हैं. अगर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश मान लेते हैं तो सभी बीस विधायकों की सदस्यता खत्म हो सकती है. ऐसे हालात में दिल्ली में 20 विधायकों के लिये उपचुनाव होंगे.
हालांकि विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिलहाल आप के 62 विधायक हैं. 20 विधायकों की सदस्यता खत्म होने की स्थिति में भी 42 विधायक बचेंगे जो बहुमत से कहीं अधिक है.