नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है. चुनाव आयोग ने कहा कि वायनाड उपचुनाव को लेकर अदालती आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. कोई जल्दबाजी नहीं है, निचली अदालत ने अपील के लिए एक महीने का समय दिया है.
कर्नाटक में रहने वालो को और वहां चुनाव लड़ने वालों को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर दिलचस्पी थी ही, लेकिन देश भर की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि क्या चुनाव आयोग आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनावों का ऐलान करेगा? राहुल गांधी की जगह कौन इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगा?
हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वह वायनाड में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट रिक्त है. गुजरात के सूरत की एक अदालत से मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित हो चुके हैं.
उपचुनाव का ऐलान न करने पर चुनाव आयोग का बयान
वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान न करने पर चुनाव आयोग का बयान आया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का समय होता है. ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया ह. इसलिए, हम इंतजार करेंगे.’
दो सीटें हैं रिक्त
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 की धारा 151ए के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए. इसी अधिनियम के तहत राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है. अधिनियम की धारा 8 (3) कहती है कि एक सांसद को उस समय अयोग्य ठहराया जाता है, जब उसे दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है.
लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की अयोग्यता को अधिसूचित कर चुकी है और अब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करना चुनाव आयोग पर निर्भर है. लोकसभा में अभी दो सीटें जालंधर और वायनाड रिक्त हैं. चुनाव आयोग ने जालंधर में उपचुनाव की घोषणा कर दी है. जालंधर लोकसभा सीट पर भी 10 मई को मतदान होगा. चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे.