शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) और निजी बसों में सफर करने के लिए न्यूनतम किराया पांच रुपये तय कर दिया है. अब दो किलोमीटर तक सफर करने पर यात्रियों को पांच रुपए किराया देना होगा. इससे पहले यात्रियों से सात रुपये न्यूनतम किराया लिया जाता था. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं.
अब पांच रुपए न्यूनतम किराया देने के बाद सवारियों से 2 रुपये 19 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूला जाएगा. यदि किसी को तीन किलोमीटर का सफर तय करना है तो उसे सात रुपये किराया देना होगा. हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को राज्य के अंदर किराए में 50 फीसदी की छूट पहले ही दी जा रही है. अब सरकारी और निजी बसों का किराया भी घटाकर न्यूनतम पांच रुपये कर दिया गया है.
निजी बस संचालकों ने जताई नाराजगी
निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाराशर का कहना है कि सरकार ने केवल वोटों की राजनीति के लिए बस संचालकों के पेट पर लात मारने का काम किया है. जब ईंधन से लेकर हर चीज के दाम बढ़ गए है तो किराया कम होने की जगह बढ़ाना चाहिए. निजी बस संचालक यूनियन ने सरकार के न्यूनतम किराया सात से पांच करने पर विरोध जताया है. इसके विरोध में निजी बस संचालकों ने कोर्ट में जाने का फैसला लिया है.
उनका कहना है कि परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के किराए में 50 फीसदी की छूट दी गई है. निजी बस ऑपरेटर इस मामले को लेकर कोर्ट गए है. सरकार ने इसका बदला लेने के लिए न्यूनतम किराया पांच रुपये किया है. उन्होंने कहा है कि निजी बस ऑपरेटरों की दो तीन दिन के भीतर बैठक बुलाई जा रही है. जिसमें निजी बसों को नहीं चलाने का फैसला लिया जाएगा.