हमीरपुर (भोरंज). प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल महिला ट्रेनरों को अब अन्य शिक्षकों की भांति मातृत्व अवकाश मिलेगा. यह अवकाश 182 दिन का मिलेगा. इसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से अधिसूचना जारी करके सभी स्कूल मुखियाओं को सूचित कर दिया है.
प्रदेश के स्कूल में वोकेशनल महिला ट्रेनर शिक्षकों को मातृत्व अवकाश एक्ट 2017 में किए गए .संशोधन के तहत अब प्रदेश के सभी स्कूल मुखियाओं को मातृत्व अवकाश देना होगा. इन दौरान वोकेशनल ट्रेनर शिक्षकों को किए गए अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) से वेतन दिया जाएगा.
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व अनुबंध स्कूल मुखियाओं के पास जमा करवाना होगा
इसके बाद ऐसी महिला शिक्षकों को इस अवधि का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व अनुबंध स्कूल मुखियाओं के पास जमा करवाना होगा. दोनों प्रमाण पत्र जमा करवाने के बाद मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन आरएमएसए के देय होगा. कई स्कूलों के मुखिया इन महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश न होने की दलील दे रहे थे. विभाग से स्पष्टीकरण मांग रहे थे.
मुखिया मनमानी करके महिला शिक्षकों के अधिकारों को छीन रहे थे
अधिसूचना प्रदेश के सभी उच्चतर उपनिदेशक शिक्षा, सभी जिला परियोजना अधिकारी व स्कूल प्रधानाचार्यो को जारी कर दी है. इन आदेशों के मिलने पर वोकेशनल शिक्षकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ स्कूल मुखिया मनमानी करके महिला शिक्षकों के अधिकारों को छीन रहे थे.
182 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा
उन्होंने अधिसूचना जारी करने का विभाग का धन्यवाद किया है. उधर, राज्य परियोजना अधिकारी घनश्याम चंद का कहना है कि अन्य महिला शिक्षकों की तर्ज पर वोकेशनल महिला ट्रेनर शिक्षकों को भी 26 सप्ताह यानी 182 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.