रांची. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र को जेल भेज दिया गया है. सोमवार को उन्होंने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. डॉ. जगन्नाथ मिश्र को अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेजा है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में डा. मिश्र को सजा सुनाई गई थी.
डॉ. जगन्नाथ मिश्र को 24 जनवरी को पांच वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है. अदालत के फैसले के दिन वे उपस्थित नहीं हो पाए थे. अदालत में हाजिर नहीं होने की वजह से उनपर वारंट जारी कर दिया गया था. पत्नी के श्राद्धकर्म में शामिल होने की वजह से वह कोर्ट हाजिर नहीं हो पाए थे.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अदालत का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा, “कोर्ट का आदेश था, इसलिए आए थे. आना जरूरी था. कोर्ट के आदेश का पालन हमेशा से किए हैं.”
डॉ. जगन्नाथ के वकील ने अदालत से मेडिकल सुविधा की मांग की है. उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा कैंसर सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं. अदालत ने जेल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाने और दवाईयां ले जाने की अनुमति दी है.