नई दिल्ली. भ्रष्टाचार के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया को कोर्ट ने पांच की जेल की सज़ा सुनाई है. विपक्षी पार्टी बांग्लदेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की मुखिया खालिदा जिया अब बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
जिया, उनके बेटे और बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक रहमान सहित पांच अन्य के खिलाफ जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट के लिए जारी 2.1 करोड़ टका (1.63 करोड़ रुपए) विदेशी चंदे के गबन करने के आरोप हैं. 37 मामलों में आरोपी खालिदा जमानत पर रिहा हैं.
उच्च न्यायालय द्वारा 2008 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. इनायतुर रहीम और न्यायाधीश शहीदुल करीम ने यह आदेश पारित किया था. एसीसी के वकील खुर्शीद आलम खान ने कहा कि अगर अदालत को लगा कि खालिदा जमानत का दुरुपयोग कर रही हैं, तो वह जमानत को रद्द कर सकती है.