नई दिल्ली. कोयला घोटाला मामले में शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित अन्य आरोपियों की सजा तय की जायेगी. बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने मुधु कोड़ा को दोषी पाया. दोषी करार दिये जाने के बाद कोड़ा के वकील ने गुरुवार को उनके खराब स्वास्थ्य की दलील देते हुये सजा में कटौती करने का निवेदन किया.
मधु कोड़ा के साथ-साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, कोड़ा के करीबी विजय जोशी और विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआइएसयूएल) को भी दोषी पाया है. मामले में वीआइएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान, लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्या, बिपिन बिहारी सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
मालूम हो कि मधु कोड़ा पर पलामू स्थित राजहरा नार्थ कोल ब्लॉक का अावंटन कोलकाता स्थित वीआईएसयूएल को अनियमित तरीके से आवंटित करने का आरोप है. जबकि इस मामले में झारखंड सरकार और खनन मंत्रालय ने आवंटन नहीं करने का अनुशंसा किया था. कैग (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) ने तात्कालीन यूपीए सरकार पर सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया था. इनमें कई कोयला फार्म में नीलामी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.