अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है. हाईकोर्ट ने इसकी मांग करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया. अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग का वह निर्देश रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ व विश्वविद्यालयों से विवरण देने को कहा गया था.
हाई कोर्ट ने CEC के आदेश को किया रद्द
हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था.
केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
इसके अलावा हाईकोर्ट ने इसकी मांग करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है.
केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई सामने
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं?
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं.