रांंची. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द खनन नियमावली बनाने को कहा है. सोमवार को इस मामले में हाइकोर्ट ने नाराजगी भी दिखाई है. कोर्ट ने कहा है कि नियमावली बनाने में केन्द्र सरकार की मदद ली जा सकती है.
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सरकार की खनन नीति को लेकर राज्य सरकार से स्पष्टिकरण मांगा है. छह फरवरी तक राज्य सरकार को नियमावली बना लेने को कहा गया है. ज्ञात हो कि कोर्ट ने पहाड़ों की अवैध कटाई पर स्वत: संज्ञान लिया है.