अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के एक मामले में सुनवाई करते हुए सम्बद्ध दंपत्ति को सहमति से तलाक लेने की सलाह दी है. 2014 में फेसबुक के जरिये दोस्त बने नवसारी जिले के जयदीप शाह और राजकोट की फंसी ने 2015 में शादी कर ली थी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया. कुछ ही महीनों बाद पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा और दहेज़ उत्पीडन का आरोप लगाकर ससुराल छोड़ दिया.
पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला अदालत में आया. पति के परिवार ने इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि फेसबुक जैसे माध्यमों से होने वाली शादियाँ टिकाऊ नहीं होती और यूँ जल्दबाजी में किये गए विवाह की परिणति आखिरकार तलाक में ही होती है.
न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी दोनों ही छात्र हैं और तीस वर्ष से कम आयु के हैं. दंपत्ति की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सलाह दी की उन्हें आपसी सहमति से तलाक लेकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए.