सुजानपुर(हमीरपुर). स्वाइप मशीन के बिना अब कोई भी दुकानदार खाद नहीं बेच पाएगा. पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. दुकानदारों को स्वाइप मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसानों की सब्सिडी ऑनलाइन खातों में डाली जा सके. सहकारी सभाओं के सेल्समैन व प्राइवेट डिलर को स्वैप मशीन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं.
25 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रेनिंग कैंप
अगर किसी दुकानदार ने अभी तक स्वाइप मशीन नहीं खरीदी है तो उन्हें खाद की सप्लाई नहीं मिलेगी. सूत्रों की मानें तो भारत सरकार ने रासायनिक खाद की सब्सिडी ऑनलाइन कर दी है ताकि, किसानों के खाते में सीधी राशि डाली जा सके. इसके लिए सहकारी सभा कुठेड़ा में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है. इसमें संबंधित डिलरों को स्वाइप मशीन का संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा.
स्वाइप मशीन नहीं है वह भी ट्रेनिंग में भाग लें
डिलर को अपने साथ स्वाइप मशीन लाना होगा. इसके अलावा स्वैप मशीन का आईडी नंबर सेल स्टॉक का रजिस्टर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी साथ लानी होगी. स्वाइप मशीन का संचालन शुक्रवार से नए सिरे से किया जाएगा. अगर किसी के पास स्वैप मशीन नहीं है वह भी ट्रेनिंग में भाग ले सकता है.