मंडी(जोगिंद्रनगर). सिविल जज नेहा शर्मा द्वारा के दिशा-निर्देशोंनुसार पोस्टर वितरित कर लोगों को उनको मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे अवगत करवाया गया.
नेहा शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं, असहाय, बच्चे और ऐसी पत्नी, नाबलिग बच्चे या बूढ़े माता-पिता जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है, उनको कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने के लिए प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रायासरत है.
जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी काम किया जा रहा है.
उन्होनें बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, वह नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है. उन्होनें कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी योजनओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है. उन्होनें कहा कि प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य वर्षों से पिछडे, न्याय से पिछड़े लोगों को न्याय दिला, नया संदेश लाना है.