नई दिल्ली. कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया. दिल्ली की विशेष अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व चीफ सेक्टरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड़यंत्र रचने पर सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी पाये गये. अदालत इन चारो दोषीयों को सजा गुरुवार को सुनायेगी.
क्या है मामला
झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन में कथित अनियमिताओं में ये लोग आरोपी हैं. इसमें मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, मधु कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार आरोपी हैं.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोल ब्लॉक आवंटन करने की अनुमति नहीं दी थी. स्क्रीनिंग कमेटी ने आरोपित कंपनी को कोयला खदान आवंटित करने की सिफारिश की थी. सीबीआई ने यह भी कहा कि कमेटी के अध्यक्ष एचसी गुप्ता ने कोयला मंत्रालय देख रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कथित तौर पर इन तथ्यों को छुपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला खदान आवंटन करने की सिफारिश नहीं की थी.