रांची. मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत नेट परियोजना फेज-2 के कार्यांन्वयन की अनुमति दे दी गई है. इसके अंतर्गत 11 जिलों गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, चतरा और गढ़वा में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 4,20,44,00,000₹ (चार सौ बीस करोड़ चौवालीस लाख ₹) का काम किया जाना है. इसके तहत मार्च 2019 तक ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है.
ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी संस्थानों, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी आदि में भी इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराया जाना है. मालूम हो कि भारत नेट फेज-2 के परियोजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड जेसीएनएल की स्थापना की गई है. यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अधीन एक एसपीवी है.
आंगनबाड़ी केन्द्रो में पूरक आहार की राशि बढ़ी
इसके साथ ही पांच शीतगृहों के निर्माण के लिए कुल 46.32 करोड़ ₹ की स्वीकृति दी गई है.
आंगनबाड़ी केन्दों में पूरक आहार के लिए सामान्य बच्चे 6 माह से 6 वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित दर ₹6 प्रति लाभुक प्रतिदिन को ₹8 प्रतिदिन प्रति लाभुक, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताओं के लिए प्रभावी दर ₹7 प्रति लाभुक प्रतिदिन को संशोधित कर 9.50 ₹ संशोधित दर प्रति लाभुक प्रतिदिन तथा अति कुपोषित बच्चे 6 माह से 6 वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित प्रति लाभुक प्रतिदिन ₹9 को संशोधित कर प्रति लाभुक प्रतिदिन ₹12 करने की स्वीकृति दी गई.
लैम्पस / पैक्स में कार्यालय सह गोदाम के लिए 44 करोड़ रुपये की स्वीकृति
ऊर्जा संचरण इकाई में कुल 2655.81 करोड़ की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अंतर्गत 70% राशि अर्थात 1859.0 7 करोड़ की परियोजनाओं का कार्यान्वयन विश्व बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में तथा शेष 30% राशि 7965.74 करोड़ की परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में होगा.
लघु खनिज को वैज्ञानिक तरीके से भूतत्व अन्वेषण कार्य के संपादन के लिए झारखंड माइनर मिनरल्स एविडेंस ऑफ मिनरल्स कंटेंट जून 2018 को गठित करने की स्वीकृति दी गई.
कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए लैम्पस / पैक्स में कार्यालय सह गोदाम निर्माण के लिए कुल 44.00 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई.
GST अधिनियम 2017 की धारा 39, 47, 100, 28,146, 168 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करने की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की.
राज्य कौशल नीति 2018 को मंत्रिपरिषद ने मंजूर
झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन अध्यादेश 2018 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया. इस संशोधन के द्वारा पथ कर के लिए किसी बस बस में स्लीपर सीट की गणना 2 बैठान(सीटेड) सीट के रूप में की जाएगी.
धनबाद जिला के निरसा अंचल में कुल 4.045 एकड़ भूमि 53,98,179 (तीरपन लाख अनठान्वे हजार एक सौ उन्नासी रूपये मात्र) के शुल्क पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के डीएफसीसीआईएल को विशेष रेल परियोजना के लिए स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
धनबाद जिला के निरसा अंचल में कुल 1.47 एकड़ भूमि 28,65,903 (अठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तीन रूपये मात्र) के शुल्क पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के डीएफसीसीआईएल को विशेष रेल परियोजना के लिए स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.