कुल्लू. जिला एवं सत्र की विशेष न्यायाधीश जियालाल की अदालत ने चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी को 1 लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा. जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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दोषी की पहचान अनूप राम निवासी बनोगी भेखली के रूप में हुई है. कुल्लू पुलिस ने उसे 1 किलो 600 ग्राम चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल्लू पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल जमालदीन की पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा था. अदालत ने गवाहों को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई है.