रांची. आज तीन बजे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डा. जगन्नाथ मिश्र सहित चारा घोटाला मामले में 22 आरोपियों को सजा सुनायी जायेगी. रांची के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 13 दिसम्बर को सुनवाई पूरी करने के बाद 23 दिसम्बर के लिये अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सभी आरोपियों को आज तीन बजे कोर्ट में पहुंचने का आदेश दिया गया है.
लालू यादव कोर्ट परिसर पहुंच गये हैं. उनके साथ समर्थकों की भीड़ भी है. लालू के अधिवक्ता चितरंजन सिंहा और प्रभात यादव कोर्ट में पैरवी करेंगे. अधिवक्ता चितरंजन ने कहा कि लालू के खिलाफ बहुत कम साक्ष्य हैं, कोर्ट अपना फैसला लेगी, लेकिन लालू को पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा. वहीं, लालू की पैरवी कर रहे दूसरे अधिवक्ता प्रभात यादव ने कहा कि लालू के खिलाफ कोई मूल दस्तावेज नहीं है.
वहीं, जगन्नाथ मिश्रा ने अपना बचाव करते हुये कहा कि उन्हें सीबीआई वालों ने फंसाया है, कोर्ट पर उन्हे पूरा भरोसा है, वह बरी होंगे.
मामला देवघर कोषागार से 89.4 लाख के अवैध निकासी का है . इस मामले में चारा घोटाला कांड संंख्या आरसी 64ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सभी 22 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. मामले में 11 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है.
राजनीतिक नेताओं में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष के तत्कालीन नेता डॉ. जगन्नाथ मिश्र के अलावा पूर्व सांसद व पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री डॉ. आरके राणा, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद व पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष धु्रव भगत का नाम शामिल हैं.