नई दिल्ली. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. चारा घोटाले के तीसरे केस में (चाईबासा कोषागार मामला) उन्हें दोषी पाया गया है. इससे पहले वह दो अन्य मामलों में दोषी पाए गए थे. वहीं लालू समेत 12 अन्य लोग भी दोषी पाए गए हैं. कोर्ट ने 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. यह मामला चाइबासा ट्रेजरी 1992-1993 में 33.67 करोड़ रुपये की फ्रॉड निकासी से संबंधित है.
आरोप है कि 33.67 करोड़ रुपये फर्जी आवंटन के पत्र द्वारा निकाले गए. लेकिन वास्तविक रूप से केवल 7.10 लाख रुपये निकाले गए थे. वहीं पिता के दोषी करार दिए जाने पर लालू के बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव हीरो हैं. हम हाईकोर्ट में जाएंगे.
मालूम हो कि 6 जनवरी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उनपर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हे रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई गई थी.
लालू प्रसाद यादव को सीबीआई विशेष कोर्ट ने 23 दिसंबर को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया था.