नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन और बढ़ा दी. सीबीआई ने बताया की सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नही कर रहे. वहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी और कोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया.
रविवार को किया था गिरफ्तार
सिसोदिया को 2021-22 की रद्द हो चुकी शराब नीति तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था ताकि सीबीआई को इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए किए जा रहे सवालों के सही जवाब मिल सके.
सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम
मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर सीबीआई मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को तैनात किया गया.
आप दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ अपने पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.
सिसोदिया की CBI हिरासत अवधि दो दिनो के लिए बढ़ी
अदालत में सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे. इस पर जज ने सीबीआई की केस डायरी मांगी है.राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी.
सिसोदिया के वकील ने रखी ये दलील
अदालत में वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन सिसोदिया की पैरवी कर रहे हैं. वकील ने अदालत से गुजारिश की है कि वह पिछले आदेश के पेज नंबर 7 पर आएं जिसमें सेल्फ इंक्रीमिनेशन की बात की है. सीबीआई चाहती है कि सिसोदिया वो बोलें जो वो सुनना चाहती है. वकील ने कहा कि आप सीबीआई के रिमांड एप्लीकेशन को देखिए. हम पहले दिन जहां थे आज भी वहीं हैं. तब जज ने कहा कि हम देखेंगे कितनी चीजें कंफ्रंटेशन के लिए हैं.
दस्तावेज ढूंढना रिमांड का आधार नहीं हो सकता
जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं जो मिसिंग हैं और दो लोगों के साथ आमना-सामना कराना है. इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे? यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता.