रांची. मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव का अध्यादेश बुधवार को जारी कर दिया जाएगा. इससे संबंधित अध्यादेश नेतरहाट में होनेवाली कैबिनेट की बैठक में रखने की योजना है. इस बार मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव राजनीतिक दलों के अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे. राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो जायेगा.
बता दें कि 24 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र उम्मीदवार का प्रस्ताव पारित हो चुका था. इसे विधानसभा के बजट सत्र में बिल के रूप में लाना था. सत्र के समय से पहले ही समाप्त होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था. झारखंड नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2018 का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कराने के बाद राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया जायेगा. राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो जायेगा.
छह महीने के अंदर सरकार को विधानसभा में इसे बिल के रूप में पारित कराना होगा. अब सरकार अध्यादेश जारी करेगी, ताकि दो मई के पहले नगर निकायों का चुनाव हो सके. यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक तिथि की घोषणा नहीं की है. नगर विकास विभाग ने अध्यादेश का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया है.