National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ धन शोधन मामले में चार्जशीट दायर किया है।
में 25 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों का संज्ञान लेने के लिए सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। पीएमएलए 2002 की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई
पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें धन शोधन के अपराध के लिए धारा 3 के तहत परिभाषित, धारा 70 के साथ पढ़ा जाए, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है।
ईडी ने 661 करोड़ रुपये की संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के बिंदु पर 9 अप्रैल को दायर किए गए आरोपपत्र की जांच की और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 अप्रैल को पोस्ट किया। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान अभियोजन पक्ष की शिकायत को संज्ञान के पहलू पर इस अदालत के समक्ष 25 अप्रैल, 2025 को विचार के लिए लिया जाएगा, जब ईडी और आईओ के विशेष वकील अदालत द्वारा अवलोकन के लिए केस डायरी का उत्पादन भी सुनिश्चित करेंगे। ईडी ने 661 करोड़ रुपये की संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया।
इससे पहल, ईडी ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसे उसने कांग्रेस द्वारा नियंत्रित नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जब्त किया था।
दल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं, जहां संपत्तियां स्थित हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आईटीओ (5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग) पर हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा (ई) इलाके (प्लॉट नंबर 2, सर्वे नंबर 341) और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड (संपत्ति नंबर 1) स्थित एजेएल बिल्डिंग में शुक्रवार को नोटिस जारी किए गए।
नोटिस में मुख्य रूप से ईडी द्वारा कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है, ये हेराल्ड हाउस, बांद्रा (ई), मुंबई में 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित है। उसे हर महीने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में किराया/लीज राशि हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत की गई है, जिसमें ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को कब्जे में लेने और फिर निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा पुष्टि करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।