नई दिल्ली. अब पुलिस थानों में दर्ज होने वाले प्राथमिकी के साथ-साथ अन्य सभी जानकारियों का रिकार्ड रखा जायेगा. इन रिकार्ड को ऑनलाइन भी देखा जा सकेगा. यह पहल झारखंड की धनबाद जिला पुलिस की ओर से की गई है.
पहले प्राथमिकी और आरोप-पत्र का ही ब्योरा पुलिस थानों में रखा जाता था. नये फैसले में प्राथमिकी और आरोप-पत्र के अलावा केस से संबंधित अन्य ब्योरे का रिकार्ड रखा जायेगा. इनमें आरोपी को कोर्ट से सजा मिली या नहीं, आरोपी के रिहा होने की वजह क्या रही, अदालत ने सुनवाई के बाद क्या फैसला दिया, संबंधित जानकारियां भी शामिल हैं.
दिये जाने वाले ब्योरे में संबंधित मामले में सजा मिलने के बाद आरोपी ने ऊपरी अदालत में अपील की या नहीं और वहां क्या फैसला हुआ इसका भी जिक्र होगा.
इसके साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय ने यह भी आदेश दिया है कि थाने में दर्ज होने मामलों के अनुसंधान के परिणाम को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाये. अब लावारिस या जब्त संपत्ति का ब्योरा भी कंप्यूटर में दर्ज करना है. साथ ही थाने के मालखाना के सामानों का पूरा ब्योरा ऑनलाइन रहेगा. गुमशुदा व्यक्ति और लावारिस शव की जानकारी भी रखनी है. इसके लिये पुलिस अफसरों को प्रशिक्षित किया जायेगा.