नई दिल्ली. खुद को देवी माँ का अवतार बताने वाली राधे माँ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.उनके खिलाफ पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल ने कपूरथला पुलिस में साल 2015 में मामला दर्ज कराने की अपील की थी. लेकिन कपूरथला पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर करने से इनकार कर दिया था. इस मामले पर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकारा. साथ ही पूछा कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गयी.
मालूम हो कि सुरेंद्र मित्तल ने दो साल पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत की थी कि राधे मां उसको रात-बेरात फोन करके परेशान करती है और डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है.पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाईकोर्ट के सामने 13 नवंबर से पहले जवाब देना है. पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं. अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में एफ आईआर दर्ज क्यों नहीं की गयी थी?