नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि के केस में आज सीएम अशोक गहलोत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हुए.
गहलोत को रिवीजन कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी से पेश होने व बेल बॉड नहीं भरने की छूट दी थी. इसके चलते आज सीएम गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा.
CM गहलोत को रिवीजन कोर्ट से लाना होगा स्टे
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तय की है. ऐसे में इससे पहले सीएम गहलोत को रिवीजन कोर्ट से निचली अदालत के आदेश पर स्टे लाना होगा.
अथवा कोर्ट से फिर व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट लेनी होगी. वरना 21 अगस्त को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपनी जमानत करानी होगी. रिवीजन कोर्ट में 19 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने आरोपों को लेकर अपनी बात कोर्ट में रखी. बताया जा रहा है कि मामले में अभी अशोक गहलोत की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. गहलोत के पैरवीकार वकील ने कोर्ट से कहा कि आगे की सुनवाई में वह आरोपों से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे. बताया जा रहा है कि 21 अगस्त की सुनवाई के बाद ही जमानत प्रक्रिया शुरू हो पाएगी.