नई दिल्ली. गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के बाद सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के लिए निर्देश जारी किये हैं. सीबीएसई के द्वारा जारी निर्देशों में स्कूलों से कहा गया है कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगवाएं और सुनिश्चित करें कि वे चालू हालत में हों.
सीबीएसई के उपसचिव जयप्रकाश चतुर्वेदी ने स्कूलों को जारी किए निर्देश में कहा है कि सभी संबद्ध स्कूल दो महीने के भीतर सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें. स्थानीय पुलिस से स्कूल परिसर और स्टाफ की सुरक्षा ऑडिट करवाने के बाद रिपोर्ट को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.
इसके साथ ही शिक्षकों के अलावे स्कूल में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों जैसे माली, ड्राइवर, सुरक्षागार्ड आदि का साइकोमेट्रिक परीक्षण करवाने को कहा गया है. सीबीएसई ने स्कूलों में सुरक्षा संबंधी जरुरतों पर सुझाव देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों की समिति बनाने को कहा है. इसके साथ ही यौन उत्पीड़न जैसे मामले को देखने के लिए आंतरिक समिति बनाने का सुझाव भी दिया गया है. इन समितियोंं के विवरण स्कूल की नोटिस बोर्ड के अलावा वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा.
सीबीएसई ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि इन सुझावों पर अमल नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है. इसके साथ ही स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि ज्यादातर स्कूलोंं में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई कर रहा है. स्कूल की सुरक्षा के मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है.