कुल्लू. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमों और केबल नेटवर्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार केबल नेटवर्कों पर दूरदर्शन के सभी चैनल दिखाना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करने वाले केबल आपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
केबल टीवी डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी एवं जिला लोक संपर्क अधिकारी शेर सिंह ने बताया कि नियमों के अनुसार दूरदर्शन के सभी चैनल दिखाना अनिवार्य है. इनमें डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी किसान और क्षेत्रीय भाषाओं के सभी चैनल शामिल हैं. इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी केबल नेटवर्कों के लिए डीडी शिमला का प्रसारण भी अनिवार्य है.
उपभोक्ता कर सकते हैं शिकायत
उन्होने बताया कि डीडी के सभी चैनल न दिखाने वाले केबल आपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है. अगर कुल्लू जिला में कोई केबल ऑपरेटर ये चैनल नहीं दिखा रहा है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत संबंधित एसडीएम या उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से कर सकता है. जिला लोक संपर्क अधिकारी ने जिला के सभी केबल आपरेटरों को डीडी के सभी चैनलों का प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.