शिमला. हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में समिति अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची प्रस्तुत करने को कहा है.
हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे अथवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत अथवा आपातकाल में महिलाओं की मदद कर रहे संगठनों का पंजीकरण कम से कम तीन वर्षों के लिए किया जाना चाहिए.
इसके अलावा, ऐसे संगठनों का स्वच्छ रिकॉर्ड होना चाहिए और स्वयंसेवी संस्था अथवा इसके किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई मामला दर्ज हुआ नहीं होना चाहिए. संस्थाओं के लेखों का कम से कम तीन वर्षों के लिए ऑडिट हुआ होना चाहिए.