मंडी(सरकाघाट). 82 रेहड़ी पटरी धारकों को सरकाघाट-घुमारवीं हाइवे से हटाने और पुनर्वास करने के लिए स्थानीय कोर्ट ने आदेश जारी किए थे. जिसका अनुपालन न होने पर संबंधित अधिकारियों को 30 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के बाद से ही अधिकारियों के बैठकों का दौर जारी है. उधर रेहड़ी पटरी वालों को 30 नवंबर तक जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.
“हटा लेंगे अपने खोखे पर पुनर्वास जरूरी”
स्थानीय न्यायालय ने जिलाधीश मंडी, एसडीएम सरकाघाट, अध्यक्ष नगर पंचायत, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय उच्च मार्ग और अधिशासी अभियंता लोकनिर्माण मंडल सरकाघाट को 30 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं. अदालत की सुनवाई होने से एक दिन पहले ही रेहड़ी-पटरी और खोखा धारकों ने अपने खोखों को हटाना शुरु कर दिया है. यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कुमार और सचिव राकेश कुमार ने बताया कि वह सड़क के ऊपर से अपने खोखे और रेहड़ियों हटा देंगे. उनकी मांग है कि नगर पंचायत के द्वारा उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए.
कमल मार्केट में मिली जगह
मेन बाज़ार में स्थित मीट मार्केट को हटा कर रेहड़ी पटरी वालों को कमल मार्केट में दुकानें दी जा रही हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है. नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप कौशल ने जानकारी दी कि खोखों, रेहड़ी फडी धारकों को विश्वास में ले कर उनको उचित स्थान पर बसाया जा रहा है. उन्होंने दोरहाया कि हर व्यक्ति के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है.