बिलासपुर(घुमारवीं). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिहाग ने अवैध रूप से अफ़ीम रखने के मामले में एक व्यक्ति के दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा सुनाई. सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बताया कि घुमारवीं पुलिस थाना के अंतर्गत एन डी पी एस ने अधिनयम की धारा 18 के तहत 16 अक्टूबर 2011को रिपोर्ट दर्ज की थी.
उन्होने बताया कि 16 अक्टूबर को घुमारवीं पुलिस मीट मार्केट के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रात के करीब 9.45 बजे गश्त पर थे. सीर खड्ड पुल के तरफ से एक इंडिका कार आई जिसमें चालक विनोद कुमार था. पुलिस के द्वारा मांगने पर जब गाड़ी के कागज़ात नहीं मिले. पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अफ़ीम बरामद हुआ. उसके पास से अफ़ीम 15 ग्राम निकली.
विनोद कुमार ने अवैध रूप से रखी अफ़ीम पर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया. अदालत में मुकदमा चलने पर विनोद कुमार के खिलाफ तथ्य साबित होने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया और तीन माह के कारावास के साथ 3000 रुपये का जुर्माना रखा है.