नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को गौरक्षकों के हमलों के शिकार पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय का आदेश है कि गोरक्षकों की हिंसा रोकने के लिए सभी राज्य सरकार एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें. सभी राज्यों को इस मामले में किए गए काम की रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि गौरक्षकों के द्वारा पीड़ित लोगों को राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा देना जरूरी है.
याचिकाकर्ता की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत में कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए. वहीं, इस मुद्दे पर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों ने पीड़ित पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया और उन्हें परेशान किया गया.