नई दिल्ली. नोटा का इस्तेमाल न करने को लेकर कांग्रेस के द्वारा लगाई गई अर्ज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा नोटा का विकल्प देने संबंधी अधिसूचना की समीक्षा करने पर सहमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो चुनाव रद्द किया जाएगा और न ही नोटा को हटाया जाएगा. शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग मतदाताओं को नोटा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है. कपिल सिब्बल ने न्यायालय में यह अपील की थी कि नोटा का प्रयोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा.
बताते चलें कि गुजरात में राज्यसभा से तीन स्थान रिक्त हैं. कांग्रेस की ओर से कद्दावर नेता अहमद पटेल चुनावी मैदान में हैं. कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा भी सता रहा है. इसलिए उसने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में रखा है. ताकि बीजेपी किसी भी तरह से जोड़-तोड़ न कर सके.