अहमदाबाद: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में सोमवार को जमानत मिल गई. सूरत की अदालत में उनकी अपील पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे.
राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची. साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे. सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.
सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, “सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं.”
जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा.”
सजा के बाद रद्द हुई थी संसद सदस्यता
हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें. सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.