शिमला. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बुधवार को हुई बैठक में कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टरों को टोकन टैक्स से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अतिरिक्त टोकन टैक्स के बकाया की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है. इसके साथ ही ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए कम से कम एक हैक्टेयर भूमि होने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है.
मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना को भी स्वीकृति प्रदान की. इस योजना के तहत पंचायतें ग्राम सभा द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए चुनाव करेंगी और उसके बाद उन्हें मनरेगा में शामिल कर लिया जाएगा. इस योजना के तहत मरम्मत की गई सड़कों का समय-समय पर सक्षम अधिकारी निरीक्षण करेंगे. इससे न केवल गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सड़कों की स्थिति में भी सुधार होगा.
मंत्रिमण्डल ने मनरेगा के तहत लगे 105 कम्प्युटर ऑपरेटरों, जिन्होंने 31 मार्च, 2017 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें पहली जुलाई, 2017 से नियमित वेतनमान मनरेगा के प्रशासनिक खर्च से देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.