शिमला. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा व बेटे विक्रमादित्य की वर्ष 2010-11 की आयकर रिटर्न दोबारा एसेसमेंटकरने के आयकर ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है. जिसका दो सप्ताह में जवाब देना होगा.
अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी
मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी. प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं. इस पर आपत्ति जताते हुए प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है.
कोर्ट ने प्रार्थियों के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्यवाई आगे बढ़ा सकता है लेकिन वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के बगैर न ले.