नई दिल्ली. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के के नेताओं के खिलाफ पीपीगंज थाने में दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है.
22 साल पहले दर्ज मुकदमा अब नहीं चलेगा. सरकार ने केस को वापस लेने का फैसला किया है. इसकी मंजूरी प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने दे दी है. जल्द ही न्यायालय में भी प्राथनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा.
27 अक्टूबर को डीएम ने शासन को पत्र लिखकर इस मुकदमे को वापस लेने का अनुरोध किया था. पीपीगंज थाने में दर्ज इस मुकदमे को राजनीतिक बताया गया है. शासन की तरफ से कहा गया कि तत्कालीन सपा सरकार ने जानबूझकर मुकदमा दर्ज कराया था.